September 13, 2024

UP One India

Leading Hindi News Website

सहारा इंडिया ग्रुप के चेयरमैन सहित 18 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

            

सहारा इंडिया ग्रुप के चेयरमैन सहित 18 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

अयोध्या। सहारा इंडिया ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय सहित डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ इनायत नगर पुलिस ने धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनायत नगर थाना क्षेत्र स्थित कहुआ गांव निवासी अधिवक्ता विश्वनाथ मिश्रा पुत्र स्वर्गीय विष्णु दत्त मिश्रा ने इनायत नगर पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उनके पिता स्वर्गीय विष्णु दत्त मिश्रा ने इनायत नगर बाजार स्थित सहारा इंडिया कार्यालय में पैसा निवेश किया था। किंतु उनकी बीते 14 सितंबर 2019 को लोहिया संस्थान लखनऊ में हृदयाघात के इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
        उनकी मौत के बाद सहारा इंडिया ग्रुप कंपनी में जमा किए गए धन राशि का भुगतान कंपनी द्वारा नामिनी को दिया जाना था परंतु कंपनी के अधिकारियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया बल्कि डेथ मेंचोरटी की धनराशि विभाग द्वारा जारी कूट रचित वह फर्जी सर्कुलर दिखाकर अथॉरिटी की धनराशि को न्यूनतम 1 वर्ष हेतु जमा कराया जाना अनिवार्य बताया और यह भी वादा किया कि 1 वर्ष बाद जमा धन राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
    अधिवक्ता का आरोप है कि कंपनी में जमा 21 लाख 71 हजार का भुगतान आज तक नहीं किया गया। कंपनी के जिम्मेदार कर्मचारियों की हरकतों से तंग आने के उपरांत पीड़ित अधिवक्ता ने तहसील एवं थाना समाधान दिवस में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की गुहार की थी जहां इंडिया सहारा ग्रुप के स्वतंत्र रीजनल मैनेजर अनुराग गुप्ता एवं इनायत नगर स्थित सहारा इंडिया ग्रुप की फ्रेंचाइजी गार्जियन मुफीद खान ने बीते सितंबर 2021 तक समस्त धनराशि लगभग 30 लाख रुपए का भुगतान कर दिए जाने का लिखित आश्वासन दिया था। इसके बावजूद भी कंपनी में जमा धन राशि का भुगतान कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से निवेशकं को नहीं किया गया। इससे क्षुब्ध होकर पीड़ित अधिवक्ता ने इनायत नगर पुलिस को शिकायत की प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा कायम किए जाने की मांग की थी। किंतु इनायत नगर पुलिस ने मामला हाईप्रोफाइल होने के चलते मुकदमा नहीं दर्ज किया था। अंत में थक हार कर पीड़ित अधिवक्ता ने न्यायालय की शरण ली और आपबीती बताई।
      न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन द्वितीय एवं एसीजेएम फैजाबाद ने मामले का संज्ञान लिया और प्रकरण में तत्काल प्राथमिकी दर्ज किए जाने के आदेश इनायत नगर पुलिस को दे दिए। न्यायालय द्वारा मुकदमा कायम किए जाने का आदेश दिए जाने के बाद आखिरकार इनायत नगर थाने के प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने प्रकरण में सहारा इंडिया ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय, एवं उनकी पत्नी स्वपना राय वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ओम प्रकाश श्रीवास्तव, कंपनी के 6 डायरेक्टरों जिया कादरी, आलोक कुमार सिंह, नीरज कुमार पाल, वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रशांत कुमार वर्मा, करुणेश अवस्थी एवं चेयरमैन देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी, सीमा, मानसिंह संजय अरोरा नवलेन्दु झा, शैलेंद्र किशोर, अनुराग गुप्ता, दिनेश जायसवाल एवं मुफीद खान फ्रेंचाइजी शाखा इनायत नगर के गार्जियन के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रकरण में एफ आई आर दर्ज करने के उपरांत इनायत नगर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि मामले में अभी पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

error: Content is protected !!