गाजीपुर,। योगी सरकार ने एक बार फिर मुख्तार अंसारी एवं उनकी पत्नी अफ्शा अंसारी को आर्थिक चोट पहुंचाई है। उनकी पत्नी अफ्शा अंसारी के नाम से नगर के महुआबाग में करीब दस करोड़ के गजल होटल को गैंगेस्टर एक्ट तक तक पुलिस ने बुधवार को कुर्क कर लिया। इस दौरान दुकानदारों एवं पुलिस के बीच हल्की बहस भी हुई। हालांकि पुलिस कर्मी किसी तरह से दुकानदारों को खाली कराने में सफलता हासिल किए। पुलिस की इस कार्रवाई की पूरे नगर सहित जिले में चर्चा हो रही है। अब तक सौ करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।
जिलाधिकारी एमपी सिंह के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व के तय कार्रवाई के अनुसार ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा कारणों से तैनात रही। जिले से लेकर प्रदेश भर में मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी के नाम पर कई अवैध संपत्तियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में ही कार्रवाई चल रही थी। इसी कड़ी में अफ्शां अंसारी के नाम से गजल होटल होने की जानकारी के बाद जांच पड़ताल की गई। गैंगस्टर मामले में गजल होटल पर कुर्की की कार्रवाई होनी थी। डीएम के आदेश के बाद एसपी रामबदन सिंह के निर्देश भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। जिलाधिकारी एमपी सिंह के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई।
इस होटल की कीमत करीब 10 करोड़ 10 लाख रुपये है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से संबंधितों में खलबली मची हुई है। एसडीएम सदर अनिरुद्ध प्रताप सिंह तथा सीओ सिटी ओजस्वी चावला की मौजूदगी में शहर कोतवाल विमलेश मौर्या ने यह कार्रवाई की। इससे पहले पिछले वर्ष नवम्बर में डीएम के निर्देश पर गजल होटल की अधिकांश बिल्डिंग को गिरा दिया गया था। तब बिल्डिंग के निचले तल की कुल 17 दुकानें छोड़ दी गई थीं लेकिन अब जबकि दुकानों के हिस्से की भी कुर्की की कार्रवाई शुरू हुई तो दुकानदारों में अफरा-तफरी मची रही। डीएम एमपी सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसे कुर्क करने का आदेश सोमवार को दिया। उसके बाद ही दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए कह दिया गया था। बावजूद ज्यादातर दुकानदार दुकानें खाली नहीं किए थे। दुकानों में जेवर, कपड़े, बर्तन वगैरह की दुकानें शामिल हैं। डीएम एमपी सिंह ने बताया कि मुख्तार गैंग के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।
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