बरेली। यौन अपराधों से बच्चों का विशेष संरक्षण (पॉक्सो) अदालत ने 2019 में बरेली जिले के शेरगढ़ इलाके में 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाया, जिन्होंने आरोपी महावीर पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
Read More- जानें कौन होगा पंजाब का नया मुख्यमंत्री
अतिरिक्त जिला सरकारी वकील दिगंबर पटेल ने मामले का विवरण देते हुए कहा कि महावीर 26 मई, 2019 की आधी रात को अपने पड़ोसी के घर में घुस गया, जब लड़की अपने घर पर अकेली थी और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके माता-पिता पड़ोस के गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। उसने घटना के बारे में चुप रहने की धमकी भी दी।
Read More- सरकार ने एक नवंबर से विद्यालयों को खोलने का किया फैसला
हालांकि, लड़की ने अगली सुबह घर लौटने पर अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। लड़की के पिता ने शेरगढ़ पुलिस स्टेशन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और महावीर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 452 (चोट पहुंचाने के इरादे से घर में घुसना), 506 (आपराधिक धमकी) के साथ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और नाबालिग के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। महावीर बरेली जिला जेल में बंद है और फैसला सुनाए जाने पर उसे अदालत में लाया गया था।



More Stories
मेहनत का चमका सितारा: S.S. छात्र-छात्राओं के मेधावी छात्र-छात्राओं को किया गया सम्मानित
एक्सीलेंस लाइब्रेरी ने मनाया अपनी सफलता का एक वर्ष, प्रतिभाशाली छात्र हुए सम्मानित
Gorakhpur News – सेण्ट ऐण्ड्रयूज कॉलेज के विधि विभाग में संविधान के 22 भागों पर आधारित चित्रों पर विशेष व्याख्यान का हुआ आयोजन