इस्लामाबाद । पाकिस्तान में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं घटनाओं पर नकेल पाक संसद ने सख्त कानून की मंजूरी दी है। कानून के मुताबिक रेपिस्टों को नपुंसक बनाया जाएगा। ये कार्रवाई उन अपराधियों पर की जाएगी जोकि आदतन रेपिस्ट हैं। यह विधेयक रेप के मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ बलात्कार के दोषियों को कठोर सजा देगा।
पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से महिलाओं एवं बच्चियों से रेप के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। बलात्कारियों को सख्त सजा देने की समाज में बढ़ती मांग के बाद पाकिस्तानी संसद की ओर से यह एक बड़ी पहल की गई है। करीब एक साल पहले राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बलात्कार विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इस अध्यादेश को पाकिस्तानी कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। इस कानून का उद्देश्य बलात्कार के दोषसिद्धि में तेजी लाना और कड़ी सजा देना है। पहली बार या बार-बार दुष्कर्म का अपराध करने वालों का बधिया किए जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसके लिए दोषी की सहमति भी लेनी होगी। कानून में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान दवा देकर दोषियों का बधिया किये जाने का है।
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