सिसवा बाजार-महराजगंज। सिसवा नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि नवनिर्मित नगर पालिका परिषद की सिसवा की चुनाव प्रक्रिया में दोहराव से बचने के लिए यूपी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है जिसमें कहा गया है कि परिषद के चुनाव को अगले साल नवंबर में अन्य स्थानीय निकाय चुनाव के साथ कराने की अनुमति दी जाए।
शीर्ष अदालत ने 17 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग को नगर पालिका परिषद सिसवा के चुनाव किसी भी हालत में 2 महीने के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका परिषद पर न तो अनंत काल तक प्रशासक का कब्जा रह सकता है, न ही स्थानीय निकाय को निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय तक प्रतिनिधित्व विहीन रखा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव पूरा करवाएं। अदालत ने चुनाव पूरा करवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये गए हलफनामें के मुताबिक समय सीमा को 120 दिन के लिये बढ़ा दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 17 सितम्बर को दिये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिये।
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने हल्फनामा दाखिल कर चुनाव कराये जाने की जो समय की मांग की है उसके अनुसार स्थानीय निकाय का गठन करने से लेकर वार्डों के संख्या, परसीमन, आपत्ति, अंतिम अधिसूचना जारी करने, जिलाधिकारी द्वारा अंतिम अधिसूचना को प्रकाशित करवाने सहित उम्मीदवारों के प्रपत्र खरीदने व जमा करने, नामांकन फार्म की जांच, उम्मीदवारों द्वारा वापसी, प्रतीक आवंटन पूरा कराने व मतगणना के लिए यानी कुल 120 दिन का समय मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम सभी संबंधितों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि चुनाव यहां ऊपर उल्लिखित कार्यक्रम के अनुरूप हों और उक्त कार्यक्रम को लागू करने की समय सीमा आज से शुरू हो जाए। इसके बाद किसी भी आधार पर विस्तारण के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
हम ध्यान दें कि हम राज्य चुनाव आयोग के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेदनों से प्रभावित नहीं हैं कि चुनाव प्रक्रिया में दोहराव से बचने के लिए, अन्य निगमों / परिषदों के चुनावों के साथ विषय चुनाव कराने की अनुमति दी जा सकती है। नवंबर, 2022 में, उस मामले के लिए, जब या मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव, 2022 हैं। इसके बजाय, हम राज्य चुनाव आयोग और सभी कर्तव्य धारकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि विषय नगर परिषद / नगर पालिका परिषद का चुनाव पूरा हो गया है। उपरोक्त उल्लिखित समय सारिणी के अनुसार, और उसकी अवधि पूर्वाेक्त के अनुसार आज से शुरू हो रही है। हम दोहराते हैं कि इस निर्देश का पालन करने में विफलता को गंभीरता से लिया जाएगा और यूपी राज्य के मुख्य सचिव सहित सभी कर्तव्य धारकों को इस दिशा में गंभीरता से लिया जाएगा और मुख्य राज्य चुनाव आयुक्त, उस संबंध में जिम्मेदार होंगे और उचित रूप से कार्यवाही की जा सकती है। विविध आवेदनों और अन्य लंबित आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।
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