बाराबंकी । अपर जिला जज (पाक्सो एक्ट)अंकिता शुक्ला ने नाबालिगलड़की से दुराचार करने सम्बन्धी मुकदमे का फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देकर 10 वर्ष की कैद व 20 हजाररुपये अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार 11 अप्रैल 2017 को ग्राम बुधनयी थाना कोठी निवासी 13 वर्षीय पीड़िता घर के करीब इंडिया मार्क टू हैण्ड पाइप पर शाम करीब 7 बजे कपड़े धोने गयी थी।तभी उसका पड़ोसी छोटे लाल उर्फ छोटू पीड़िता का मुंह बंद कर पडोस के खाली घर(हंस राज का) उठा ले गया।आरोपी छोटे लाल ने पीड़िता के साथ रेप किया था।इससे पीड़िता के कपड़े लतफत हो गए थे। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी छोटे लाल को भादस की धारा 376(2)(झ) के तहत दोषी करार देकर 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया। न्यायालय ने व्यवस्था देते हुये कहा कि अर्थ दण्ड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाय।



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