November 1, 2024

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किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी को विज्ञापन के जरिए प्रचार करने के लिए लेनी होगी अनुमति, बिना अनुमति प्रचार करने पर होगी कार्यवाही

 

किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी को विज्ञापन के जरिए प्रचार करने के लिए लेनी होगी अनुमति, बिना अनुमति प्रचार करने पर होगी कार्यवाही

          देहरादून । मतदान दिवस और उससे एक दिन पहले यानि 13 और 14 फरवरी को किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी को अपना विज्ञापन के जरिए प्रचार करने के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति विज्ञापन प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि 13 और 14 को प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों के आवेदन एमसीएमसी के सामने दो दिन पहले करने होंगे।

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