चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने 156(3) के तहत आवेदन में पूर्व पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल व एसटीएफ पुलिस कर्मियों समेत 15 लोगों के खिलाफ फर्जी मुठभेड मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
गुरुवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की अदालत में 156(3) के तहत आये आवेदन में कहा कि ईनामी डकैत गौरी यादव के साथी भालचन्द्र को एसटीएफ व चित्रकूट पुलिस ने संदिग्ध मुठभेड में ढेर कर दिया था। अदालत को वादी ने बताया कि 31 मार्च को पुलिस व एसटीएफ ने 25 हजार के ईनामी डकैत भालचन्द्र यादव को दस्यु गौरी यादव का सक्रिय सदस्य बताकर मुठभेड में ढेर करने का दावा किया था। घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस और एसटीएफ की मुठभेड पर सवाल खड़ेकर फर्जी इनकाउंटर बताया था। बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के मारो बांध में पुलिस ने मुठभेड की घटना दिखाई थी।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत में पूर्व पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल व एसटीएफ के पुलिस कर्मियों समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।


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