कानपुर। विधानसभा चुनाव के देखते हुए शहर में शुक्रवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके चलते पुलिस और भी सक्रिय हो गई है। कई तरह की पाबंदियां भी लागू की गई हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव परिणाम आने तक धारा 144 लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बगैर अनुमति नहीं हो सकेगा कोई आयोजन,शस्त्र लेकर चलने पर रोक
चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। पुलिस व स्टैटिक टीमें सक्रियता से चेकिंग आदि में लगी हुई है। इस बीच ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून-व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी ने धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके तहत अब चार या इससे अधिक लोग एक जगह पर इक-ा नहीं हो सकेंगे। रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। किसी भी तरह के आयोजन के लिए कमिश्नरी पुलिस से अनुमति लेनी होगी।
कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं चल सकता है। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों एवं वृद्ध दिव्यांगों पर लागू नहीं होगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील,सांप्रदायिक अथवा शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नारे और भाषण नहीं करेगा,कोई भी व्यक्ति ऑडियो वीडियो या सोशल मीडिया पर ऐसा कोई संदेश प्रसारित नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक सदभाव बाधित हो।
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 से सुबह छह बजे के बीच नहीं किया जाएगा। इस बीच ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति मिलने के बाद ही हो सकता है। धार्मिक पर्वों के समस्त कार्यक्रम पारंपरिक रूप से आयोजित किए जाएंगे।
अफवाह फैलाई तो जाना पड़ेगा जेल
चुनावी दौर में किसी भी तरह से शांति भंग न हो और समाज में अराजकता न हो इसलिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। सैकड़ों लोगों को पाबंद किया जा चुका है। कई लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर जिला बदर भी किया गया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर पुलिस की कई टीमें निगरानी कर रही हैं। अगर अफवाह आदि फैलाई तो ऐसे लोगों पर केस दर्ज कर उनको जेल भेजा जाएगा।
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