लखनऊ । उत्तरप्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सतर्कता की ओर और कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में हालात की समीक्षा करने के बाद बुधवार को निर्देश दिया कि कक्षा दस तक के सभी स्कूलों में 16 जनवरी तक अवकाश रहेगा। वहीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों को सिर्फ टीकाकरण के लिए स्कूल बुलाया जाएगा। उसके अगले दिन उन्हें अवकाश दिया जाएगा। साथ ही, बाकी दिनों में उनकी कक्षाएं आनलाइन ही चलाई जाएंगी।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को जारी शासनादेश में कहा गया था कि दसवीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। 11वीं और 12वीं की आनलाइन क्लास के संबंध में कोई निर्देश नहीं थे। इसके अलावा शासनादेश में छह जनवरी से 14 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश के बिंदु को कोरोना के एक हजार सक्रिय मामले होने पर लागू होने वाले प्रतिबंधों के साथ लिख दिए जाने से असमंजस की स्थिति बनी रही। अभिभावक और स्कूल संचालक समझ नहीं पा रहे थे कि स्कूलों की बंदी के आदेश प्रदेशभर के लिए हैं या यह व्यवस्था सिर्फ एक हजार से अधिक केस वाले जिलों पर ही लागू होगी। अब अवकाश की अवधि बढ़ाते हुए सरकार ने इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है।
यूपी में 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की उम्र के 1.40 करोड़ किशोरों को वैक्सीन लगवाने के लिए स्कूल से दो दिन का अवकाश दिए जाने का आदेश मंगलवार को जारी कर दिया गया था। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की ओर से जारी आदेश में टीका लगवाने वाले दिन और उसके अगले दिन भी अवकाश दिया जाएगा। यही नहीं यदि स्कूलों को टीकाकरण केंद्र बनाया जाता है तो भी विद्यार्थी को टीका लगाने के पश्चात घर जा सकेंगे। दरअसल कोविड टीकाकरण के पश्चात कुछ बच्चों को बाजू में दर्द, चुभन, हल्का बुखार इत्यादि होने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चों में सुई लगने से घबराहट भी हो सकती है। उधर 10 जनवरी से 20 लाख हेल्थ केयर व फ्रंटलाइन वर्करों और 37.54 लाख बुजुर्गों को भी टीके की सतर्कता (प्रिकाशन) डोज लगाई जाएगी।
स्कूली बसों में सीटों की क्षमता का डेढ़ गुणा बच्चे जा सकेंगे बैठाए
प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रबंधकों को राहत देते हुए स्कूल बसों में सीटों की क्षमता का डेढ़ गुणा अधिक बच्चे लाने- ले जाने की छूट प्रदान कर दी है। यह छूट 12 साल तक की आयु के बच्चों के लिए दी गई है। साथ ही सरकार ने बड़ी स्कूल बस में दो व मिनी व मिडी बसों में एक-एक आपातकालीन निकास बनाने अनिवार्य कर दिए हैं। अनुबंध पर चल रही स्कूली बसों की भी वैधता 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने मंगलवार को स्कूल बसों में इन बदलाव के लिए उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली में 28वां संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इन संशोधनों के लिए आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। एक माह में आपत्ति व सुझाव आने के बाद इनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद मोटर यान नियमावली में संशोधन कर जारी अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
More Stories
Exclusive News – मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, यहां की Police तो जादूगर है, जाने क्या था मामला
Gorakhpur News : खुशखबरी- गोरखपुर में गोवा और मुंबई के तरह कर सकेंगे मौज मस्ती, रामगढ़ताल में उतरा Parasailing Boat, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
Yogi Government Gives Big Gift – योगी सरकार ने होली से पहले राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा, जल्द जारी होगा आदेश