नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक को अपनी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई व्यवस्था के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा, यूको बैंक के कामकाज की समीक्षा के बाद वित्तीय निगरानी बोर्ड ने बेंक के 2020- 21 के प्रकाशित वित्तीय परिणामों के आधार पर यह पाया कि बैंक पीसीए मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर रहा है।
RBI के बयान में कहा गया है कि बैंक ने न्यूनतम नियामकीय पूंजी नियमों, शुद्ध एनपीए और दूसरे नियमों का पालन करने को लेकर लिखित में अपनी प्रतिबद्धता जताई है। बैंक ने अपने ढांचागत और प्रणालीगत सुधारों के बारे में भी रिजर्व बैंक को अवगत कराया है जिससे कि बैंक को वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने कहा कि इन बातों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि यूको बैंक को क्कष्ट्र प्रतिबंधों से बाहर कर दिया जाए। हालांकि, इसके साथ ही कुछ शर्तें और लगातार निगरानी जारी रहेगी।
आपको बता दें कि कोलकाता मुख्यालय वाला यूको बैंक मई 2017 से क्कष्ट्र मानदंडों के दायरे में है। इस दौरान बैंक आरबीआई की कड़ी निगरानी में था। बैंक पर नए लोन जारी करने समेत कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थीं। अब करीब 4 साल बाद बैंक से ये प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
आपको बता दें कि कोलकाता मुख्यालय वाला यूको बैंक मई 2017 से क्कष्ट्र मानदंडों के दायरे में है। इस दौरान बैंक आरबीआई की कड़ी निगरानी में था। बैंक पर नए लोन जारी करने समेत कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थीं। अब करीब 4 साल बाद बैंक से ये प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
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