लखनऊ। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों को अपना धान बेचने से पूर्व पंजीकरण अनिवार्य होगा, ताकि उनकी भूमि, उसमें बोये गये धान व बैंक अकाउंट का सत्यापन समय किया जा सके व उनको क्रय केंद्रों पर धान विक्रय में असुविधा न हो। धान क्रय के 72 घंटे के अंदर, उनके खाते में धान का मूल्य पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्राप्त हो सके। धान क्रय केंद्रों पर धान की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
खाद्य व रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पंजीकरण किसान स्वयं व जन सूचना केंद्र के माध्यम से व साइबरकैफे के माध्यम से करा सकेगा। किसानों का पंजीकरण, उनके आधार संख्या व पंजीकरण के समय किसान के आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्रेषित ओ0टी0पी0 के आधार पर किया जाएगा। धान बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने की दशा में किसान पंजीकरण के समय अपने परिवार के सदस्य का विवरण व आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य होगा।



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