मुंबई। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक लिमिटेड पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है।
आरबीआई ने जारी आदेश में बताया कि उसने 31 मार्च 2019 को आरबीएल की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पर्यवेक्षीय मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया। इस क्रम में आरबीआई द्वारा बैंकिंग नियमन अधिनियम समेत कई अन्य आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। इस संबंध में आरबीएल से जवाब मांगा गया।
रिजर्व बैंक ने बताया कि बैंक के जवाब, व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के दौरान किए गए प्रस्तुतीकरण और बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त सबमिशन की जांच के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्देशों एवं अधिनियम के उल्लंघन या गैर-अनुपालन करने का आरबीएल पर आरोप सही हैं। इसके बाद आरबीएल पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया है।
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