नईदिल्ली। दिल्ली सरकार ( Delhi Government )ने शराब पीने की कानूनी उम्र को कम करने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका का विरोध किया. सरकार ( Government )ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि 18 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है, मगर शराब नहीं पी सकता. वहीं कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
कम्युनिटी अगेस्ट ड्रंकन ड्राइविंग ( Community Against Drunken Driving ) ने ये जनहित याचिका दायर की है. इसलिए सरकार ( Government )ने शराब पीकर गाड़ी चलाने का हवाला दिया है. याचिका में आशंका जताई गई है कि शराब पीने की उम्र 25 से 21 करने से शराब पीकर गाड़ी चलाने के और मामले सामने आ सकते हैं. इसी के साथ याचिका में बार, पब, शराब की दुकानों और भी खाद्य और पेय आउटलेट समेत शराब बेचने और परोसने वाले स्थानों पर अनिवार्य आयु की जांच की मांग भी की गई है.
आबकारी नीति को रोकने की कोशिश
दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल मेहरा ने दलील दी कि ये किसी बहाने से इस नीति को रोकने की कोशिश है. याचिका में कहा गया है कि शराब पीने की उम्र घटाने से कम उम्र में गाड़ी चलाने, नशे में वाहन चलाने और सड़कों पर तुनकमिजाजी की घटनाएं बढ़ सकती हैं.
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