सुल्तानपुर। हेलमेट न पहनने के एक चालान ने यातायात पुलिस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किरन गौड ने मामले को संज्ञान मे लेते हुए को चालान करने वाले यातायात निरीक्षक आर एन शुक्ल को तलब कर सुनवाई की तारीख 29 अक्टूबर को नियत की है।
कुड़वार थाना क्षेत्र के सरैया पूरे विषेन निवासी अब्दुल वाहिद का चालान हेलमेट न पहनने के कारण बीते साल 16 दिसंबर को ऑनलाइन कर दिया। चालान में हेलमेट न पहनने के लिए 1000 और शमन शुल्क के तौर पर 300 रूपये का जुर्माना काट कर उसका मैसेज मोबाइल पर भेजा गया। अब्दुल वाहिद को जानकारी होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली।
अधिवक्ता अब्बास अहमद खान व रमेश पांडेय ने बताया कि चार पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नही पहनने का चालान यातायात पुलिस ने किया है। सीजेएम कोर्ट ने मामले मे संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक निरीक्षक को तलब कर सुनवाई की तारीख 29 अक्टूबर नियत की है । जिससे ट्रैफिक पुलिस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
More Stories
Gorakhpur News – St. Andrew’s College और Robotics Era के बीच हुआ समझौता, विद्यार्थियों को मिलेगा कौशल विकास का लाभ
एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कार्यक्रम- सेण्ट ऐण्ड्रयूज काॅलेज में हुआ वृक्षारोपण
लखनऊ में उ.प्र. उद्योग व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह एवं प्रदेश व्यापारी महाकुंभ का हुआ आयोजन, महराजगंज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी लिया भाग