बागेश्वर। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। सौ रुपये से पांच लाख रुपये का जुर्माना तय है। यह बात जिलाधिकारी रीना जोशी ने शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में व्यापार मंडल, होटल, खोखा-फड़ ऐसोसिएशन व अधिकारियों की आयोजित बैठक में कही।
जिलाधिकारी ने कहा कि अधिशासी अधिकारी नगर निकाय, उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पालीथीन उपयोग एवं बिक्री करना प्रतिबंधित है। लोगों को जागरूक किया जाएगा। छापेमारी होगी और पालीथिन जब्त की जाएगी। पालीथिन का उपयोग करने और कराने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। 15 अगस्त तक जनपद को पालीथीन मुक्त बनाना है। उन्होंने सभी से पालीथिन उन्मूलन को प्रशासन का सहयोग करने को कहा। पुलिस और राज्यकर अधिकारी नाको पर सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे। मुख्य शिक्षधिकारी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान पालीथिन से होने वाले नुकसान की जानकारी देंगे।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पालीथीन में सामाग्री ले जाता है तो सौ रुपये, खुदरा विक्रेता को एक लाख रुपये, परिवहनकर्ता को दो लाख, उत्पादनकर्ता को पांच लाख रुपये तक जुर्माना पहली बार पकड़े जाने पर लगेगा। उसके बाद यह राशि दोगुनी होगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, अपर जिलाधिकारी सीएस इमलाल समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
More Stories
Nainital In Trouble – संकट में नैनीताल! भारी बारिश होने के कारण हालात चिंताजनक, DM ने कहा- नैनीताल को बचाने के लिये जरूरी है कि…
CM Dhami ने सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में किया प्रतिभाग
खुशखबरी! स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही शुरू होगी भर्तिया, ANM, स्टॉफ नर्स और CHO के इतनें पदों पर होगी भर्ती