January 20, 2026

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शादी-ब्याह व छोटी-बड़ी पार्टियों में मदिरा परोसी तो खैर नही, सरकार ने जारी किया यह नियम

  

शादी-ब्याह व छोटी-बड़ी पार्टियों में मदिरा परोसी तो खैर नही, सरकार ने जारी किया यह नियम

               लखनऊ। इस समय शादी-ब्याह व सहालग आदि का मौसम चल रहा है। ऐसे में कई बार यह देखने को मिलता है कि ऐसे समारोह स्थलों पर या फिर छोटी-बड़ी पार्टियों के चलते घरों में मदिरा परोसी जाती है। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था के लिये संबंधित लोगों को आबकारी विभाग से निर्धारित घंटों का अस्थायी लाइसेंस लेना होगा जोकि अनिर्वाय है। यह जानकारी सोमवार को जिला आबकारी अधिकारी सुशील कुमार मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि इसके तहत आजकल के सहालग के दिनों में तमाम होटलों व रेस्टोरेंटों में मदिरा परोसी जाती है, मगर इसके लिये अब संबंधिता लाइसेंस लेना होगा। इसके अन्तर्गत यदि पार्टी घर के अंदर होती है तो छह घंटे के लिये चार हजार रूपये लाइसेंस फीस और ऐसे होटलों में चलती है तो हर छह घंटे के लिये 11 हजार रुपये बतौर लाइसेंस फीस अदा करना होगा। साथ ही यह भी कहा कि जो भी इस नियम का उल्लंघन करते पाया जायेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

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