भोपाल। भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम ने की।
एडीपीओ सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि मामले की रिपोर्ट नवम्बर 2019 में गांधी नगर थाने में पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी। महिल ने पुलिस को बातया कि पति उसकी 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करता है।
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