नई दिल्ली। वाहन चालक हो जाए सावधान! अगर आप वाहन चला रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, अब हॉर्न बजाना भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. इसके लिए मोटर वाहन एक्ट में किए गए प्रावधान के तहत आप पर 12,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. मोटरसाइकल, कार या कोई भी अन्य वाहन अगर प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करता है तो मोटर वाहन ऐक्ट के तहत उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
मोटर वाहन ऐक्ट के नियम 39/192 के तहत, प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है. वहीं, अगर आपने यह हॉर्न प्रतिबंधित या साइलेंस जोन में बजाया तो और 2,000 रुपये का जुर्माना आप पर ठोका जा सकता है. इसलिए इतने भारी जुर्माने से बचने के लिए समझदारी के साथ हॉर्न का इस्तेमाल करें.
हेलमेट पहनने पर कटेगा चालान
बताते चले कि अभी तक बाइक या स्कूटर/स्कूटी चालक हेलमेट को किसी भी तरह बस सिर में लगाकर खुद को चालान से सुरक्षित समझते थे लेकिन अब अगर उनके हेलमेट की स्ट्रिप खुली पाई गई तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा. इस उल्लंघन के तहत चालक पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसा मोटर वाहन ऐक्ट के 194डी के किया जाएगा. इसके अलावा अगर हेलमेट बीएसआई मार्क्ड नहीं है तो भी आप पर 194डी के तहत ही 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. यानी हेलमेट पहनने के बावजूद अगर ये कमियां उसमें नजर आईं तो भी आप पर जुर्माना लगाया जाएगा.
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