भिण्ड। शासन द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 के अन्तर्गत निर्धन परिवारों को निरूशुल्क गैस कनेक्शन प्रदाय किये जाना है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत नवीन गैस कनेक्शन जारी किये जाने पर समस्त पात्र हितग्राहियों को डिपॉजिट फ्री कनेक्शन के साथ-साथ प्रथम रिफिल एवं स्टोक (हॉट प्लेट) निरूशुल्क प्रदान किये जायेगे। कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने पात्र श्रेणीयों को शामिल किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए है।
उज्जवला 2.0 अंतर्गत ऐसी वयस्क महिला गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पात्र होगी जो गरीब गृहस्थी से संबंध रखती है एवं जिसकी गृहस्थी में किसी प्रकार का गैस कनेक्शन स्थापित नहीं है।
2011 की सूची अनुसार पात्र हो, अनुसूचित जाति/जनजाति गृहस्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, अति पिछडा वर्ग, चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ, द्वीप एवं नही द्वीप में निवासरत। इस प्रकार उक्त 7 श्रेणी से संबंध रखती हो। इस हेतु पात्र श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
यदि आवेदिका उपरोक्त कमांक 01 एवं 02 अंतर्गत नहीं आती है, एवं गरीब गृहस्थी से संबंध रखती है तो योजना का हितग्राही होने के दावे के रूप में 14 बिन्दुओं का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
(2)योजनांतर्गत उज्जवला 2.0 के अंतर्गत नामाकंन हेतु आवेदिका को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
1. मानक प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षर एवं फोटो युक्त ज्ञल्ब् फार्म ।
2. पहचान का प्रमाण
3. निवास का प्रमाण पत्र
4. आवेदिका के आधार की प्रति।
5. परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों के आधार की प्रति।
6. आवेदिका के बैंक खाते का विवरण ।
7. राशन कार्ड अथवा समग्र आईडी।
8. आवेदिका प्रवासी होने की स्थिति में परिवार संयोजन की जानकारी
संबंध स्व-घोषणा पत्र।
9. यदि आवेदिका उपरोक्त अ(2) अंतर्गत 7 श्रेणीयों से संबंध रखती है, तो पात्र श्रेणी का प्रमाण पत्र ।
10. गरीब गृहस्थी से संबंधित होने के दावे के रूप में 14 बिन्दुओं का घोषणा पत्र ।



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