मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेमेंट एंड सेंटलमेंट सिस्टम्स कानून 2007 के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक करोड़ रुपये और इसी के साथ ही सीमापार मनी ट्रांसफर सेवायें देने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न यूनियन फाइनेशियल सर्विसेस इंक पर भी 2778750 रुपये का जुर्माना किया है।
केन्द्रीय बैंक ने आज यहां जारी बयान में कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा अथॉराइजेंशन के अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिये गये आवेदन की जांच में पाया गया कि जो जानकारी दी गयी है वे तथ्यात्मक नहीं है। इसके बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया और उस पर मिले जबाव के बाद उस पर यह जुर्माना किया गया है।
आरबीआई ने कहा कि वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेस के वर्ष 2019 और 2020 के दौरान प्रति लाभार्थी 30 रेमिटेंस की सीमा उल्लंघन करने पर यह जुर्माना किया गया है। उस पर यह जुर्माना मनी ट्रासंफर सेवा स्कीम के मास्टर दिशा निर्देश के तहत किया गया है।
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