जबलपुर । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बरखा दिनकर की अदालत ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले के आरोपित अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन के मुताबिक सिटी हास्पिटल जबलपुर के संचाल सरबजीत सिंह मोखा ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल में भर्ती मरीजों का लगाए गए। इस मामले में आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।


More Stories
मकर संक्रांति से जागेंगे सदियों से उपेक्षित मंदिर, सनातन सेना शुरू करेगी पुनः जीवनद्वार अभियान
वर्कआउट के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए या नहीं? जानिए जिम से पहले कितनी मात्रा में पानी पीना सही
PM Kisan Yojana 2024- मोदी 3.0 सरकार ने किसानों के लिए किया बड़ा एलान, इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त