November 22, 2024

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नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के आरोपी अस्पताल संचालक की जमानत खारिज

 

नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के आरोपी अस्पताल संचालक की जमानत खारिज

        जबलपुर । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बरखा दिनकर की अदालत ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले के आरोपित अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
         अभियोजन के मुताबिक सिटी हास्पिटल जबलपुर के संचाल सरबजीत सिंह मोखा ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल में भर्ती मरीजों का लगाए गए। इस मामले में आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।

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