भोपाल। ट्रेनों में यात्रियों से वसूली के विवाद में हुए गैंगवार में प्रतिद्वंदी किन्नर को चलती ट्रेन से फेंकने वाली किन्नर आयशा गुरु और उसके तीन साथियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इस बहुचर्चित मामले में गत दिवस तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडेय ने फैसला देते हुए आयशा किन्नर और उसके साथियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास, हत्या के प्रयास में दस साल एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से सजा सुनाई है।



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