नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी और वंचित समूहों के बच्चों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए मदद करने की योजना बनाने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र और दिल्ली को मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए एक योजना बनाना जरूरी है और केंद्र को भी राज्य सरकार के साथ समन्वय करने और संसाधनों के लिए फंडिंग के उद्देश्यों के लिए जिम्मेदारियों को साझा करना जरूरी है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि डिजिटल डिवाइड के गंभीर परिणाम सामने आए क्योंकि महामारी के दौरान स्कूलों ने डिजिटल माध्यम को अपनाया और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया क्योंकि वे ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते थे।
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