हमीरपुर । चिकासी थानाक्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व खेत में घास काट रही किशोरी के साथ गांव के युवक ने शराब के नशे में छेडख़ानी की थी। किशोरी के विरोध करने पर जानमाल की धमकी देते हुए भाग निकला था। शुक्रवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रवीण सोनकर ने चंद्रशेखर को दोषी मानते हुए छह साल की कैद व 54 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रूद्र प्रताप सिंह ने बताया कि चिकासी थानाक्षेत्र के एक गांव की सत्रह वर्षीय किशोरी 30 सितंबर 2017 की शाम 4 बजे खेत में घास काट रही थी। तभी गांव चंद्रशेखर राजपूत नशे की हालत में वहां पहुंचा और किशोरी से छेडख़ानी करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर युवक जानमाल की धमकी देते हुए भाग निकला। घर पहुंचकर किशोरी ने पूरी घटना परिजनों को बताई। जिसके बाद 1 अक्टूबर को चिकासी थाने में चंद्रशेखर के खिलाफ तहरीर दी गई। थाना पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 172/17 354ख, 504, 506 आईपीसी 8 पास्को एक्ट में दर्ज किया गया।
शुक्रवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट प्रवीण सोनकर ने चंद्रशेखर को दोषी मानते हुए धारा 354 ख में 6 वर्ष कैद 50 हजार रुपए जुर्माना, 504 में 1 वर्ष 2 हजार जुर्माना, 506 में 1 वर्ष 2 हजार जुर्माना किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
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