पाबंदियों का सिलसिला फिर शुरू हो गया
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना COVID-19 के केस बढऩे के साथ ही पाबंदियों का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से एक बार फिर मास्क अनिवार्य कर दिया है, लेकिन निजी वाहन में एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने से राहत दी गई है।

दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया है और इस नियम के उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। हालांकि, इस बार निजी वाहन में एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क नहीं पहनने की स्थिति में जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यह आदेश आया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले बुधवार को अपनी बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था। दिल्ली सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था क्योंकि तब कोविड के मामले काफी नियंत्रण में थे।
गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी गई है। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 965 नए मामले आए थे। बुधवार को कोरोना के 1,009, मंगलवार को 632 और सोमवार को 501 मामले दर्ज किए गए थे।
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